NIA की चार्जशीट में पाकिस्तान एक्सपोज, पहलगाम हमले में आतंकी नेटवर्क और स्थानीय मददगारों के साजिशों से उठा पर्दा
पहलगाम आतंकी हमले के आठ महीने बाद NIA ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और TRF के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट में पाकिस्तानी हैंडलर, मारे गए आतंकियों और स्थानीय मददगारों की पूरी साजिश उजागर की गई है, यह हमला 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की मौत के बाद भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई 'ऑपरेशन सिंदूर' का कारण बना था.
Pahalgam terror attack NIA chargesheet: पहलगाम आतंकी हमले के करीब आठ महीने बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस जघन्य हमले से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई की है. एजेंसी ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी नेटवर्क, उसके स्थानीय मददगारों और प्रतिबंधित संगठनों की पूरी साजिश को उजागर करते हुए स्पेशल NIA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है.
पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की गई थी जान
22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था. इस हमले में देश के अलग-अलग राज्यों से आए 25 पर्यटकों और एक स्थानीय टट्टू चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह हाल के वर्षों में पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया सबसे घातक हमला माना गया.
NIA Chargesheets Pak- Based LeT/TRF & 6 other Accused in Pahalgam Terror Attack Case pic.twitter.com/yDnFPw2DGi
NIA ने दाखिल की 1597 पन्नों की चार्जशीट
मंगलवार को NIA ने इस मामले में 1,597 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की. इसमें पाकिस्तान की साजिश, आतंकी संगठनों की भूमिका, हमले की प्लानिंग और उसे अंजाम देने से जुड़े सबूतों का पूरा ब्योरा दिया गया है.
चार्जशीट में पाकिस्तान आधारित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उसके फ्रंट संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को कानूनी इकाई के तौर पर आरोपी बनाया गया है. NIA के मुताबिक, इन संगठनों ने हमले की योजना बनाई, उसे सुविधाएं दीं और अंजाम तक पहुंचाया.
पाकिस्तानी हैंडलर और मारे गए आतंकियों के नाम शामिल
चार्जशीट में कुल सात आरोपियों के नाम हैं। इनमें पाकिस्तान में बैठा आतंकी हैंडलर साजिद जट्ट भी शामिल है। इसके अलावा तीन पाकिस्तानी आतंकियों फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी को भी आरोपी बनाया गया है.
ये तीनों आतंकी जुलाई 2025 में श्रीनगर के बाहरी इलाके डाचीगाम के जंगलों में 'ऑपरेशन महादेव' के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए थे.
किन कानूनों के तहत लगाए गए आरोप
NIA ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ, भारतीय न्याय संहिता (BNS), आर्म्स एक्ट, 1959 और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत मामले दर्ज किए हैं. साथ ही भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं.
स्थानीय मददगार भी चपेट में
NIA ने दो स्थानीय लोगों परवेज अहमद और बशीर अहमद को भी चार्जशीट में आरोपी बनाया है. इन दोनों को 22 जून 2025 को गिरफ्तार किया गया था। जांच में सामने आया कि इन्होंने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को पनाह दी और उनकी मदद की.
हमले के बाद 'ऑपरेशन सिंदूर'
पहलगाम हमले के बाद भारत ने कड़ा जवाब दिया. 7 मई को भारतीय सशस्त्र बलों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित नौ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया.
इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत की ओर नागरिक इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की, हालांकि दोनों देशों के बीच 10 मई को तनाव खत्म हुआ.
पाकिस्तान की साजिश पर बड़ा खुलासा
NIA की इस चार्जशीट को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कानूनी कार्रवाई माना जा रहा है. एजेंसी का कहना है कि इस मामले में सबूतों के आधार पर आगे और भी कार्रवाई की जा सकती है.
पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में यह चार्जशीट एक अहम कदम मानी जा रही है, जिससे आतंकी नेटवर्क और उनके मददगारों पर शिकंजा और कसने की उम्मीद है.
ये भी देखिए:
'भारत में अमीर-गरीब के बीच घट रही है खाई', लोकसभा में निर्मला सीतारमण का बड़ा दावा, पेश किया आंकड़ा |










